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Hamirpur News: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म में 20 साल की सजा

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हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट अनिल कुमार खरवार ने किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में बुधवार को फैसला सुनाया। मामले में पॉक्सो एक्ट में एक दोषी को 20 साल कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं दूसरे दोषी को नाबालिग के अपहरण समेत अन्य धाराओं में पांच साल की सजा सुनाई है। वहीं पॉक्सो एक्ट में बरी कर दिया है।
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मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र का है। 14 साल की किशोरी के पिता ने थाने में सूचना देकर बताया था कि 25 अगस्त 2020 को उसकी बेटी रात में 12 बजे सो रही थी। इसी दौरान दो युवक दिनेश कुमार वर्मा निवासी कल्ला व संजय कुमार वर्मा निवासी सुमेरपुर उसे फुसला कर ले गए। इस दौरान घर में रखे जेवर समेत 11 हजार रुपये नगद भी उठा ले गए। सूचना पर पुलिस ने तीन सितंबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज कर पड़ताल शुरू की।

18 दिसंबर 2020 को पुलिस ने किशोरी को खोज किया। इसके बाद उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया और न्यायालय में बयान दर्ज कराए। इसमें पीड़िता ने बताया कि वह दोनों उसे पहले कल्ला गांव और फिर दिल्ली व मुंबई ले गए। जहां भी रखा वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
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इसके बाद पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने बयानों व अन्य गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया। अदालत ने दिनेश कुमार वर्मा को 20 वर्ष कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सह अभियुक्त संजय कुमार वर्मा को अपहरण और सहयोग में दोषी मानते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के निर्देश भी दिए हैं।
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