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अलग से शौचालय और रसोई बनाओ तभी अलग होगा परिवार

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अमर उजाला ब्यूरो
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बड़सर(हमीरपुर)। हमीरपुर जिला की पंचायतों में बिना शौचालय और रसोईघर के पंचायत रजिस्टर में अलग परिवार दर्ज नहीं हो सकेगा। पंचायतों ने अलग परिवार दर्ज करने के लिए शौचालय और रसोईघर की शर्त अनिवार्य कर दी है। बता दें कि इससे पूर्व परिवार रजिस्ट्रेशन के लिए इस तरह की कोई शर्त नहीं थी। उपायुक्त हमीरपुर के निर्देशों पर पंचायतों ने यह कदम उठाया है।
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प्रशासन ने जिला को खुला शौचमुक्त तथा स्वच्छ बनाने के लिए यह कदम उठाया है। पंचायतों में रसोई गैस कनेक्शन और राशन कार्ड बनाने के लिए कई परिवार अलग हो जाते हैं। कई परिवार चूल्हा रखकर अलग रसोई दिखाकर परिवार का राशन कार्ड बना लेते हैं, लेकिन अब पंचायतों को अलग शौचालय की शर्त का पालन करना होगा। पंचायतें अलग परिवार के लिए आवेदन करने वाले परिवारों की रसोईघर और शौचालय की जांच करेगी। इसके उपरांत ही पंचायत द्वारा परिवार को अनुमति दी जाएगी। बीडीओ बिझड़ी ने उपमंडल की सभी पंचायतों को उपायुक्त के निर्देश जारी कर दिए हैं। बल्याह पंचायत उपप्रधान प्रवीण शर्मा ने कहा कि स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा खुला शौचमुक्त रखने के लिए प्रशासन का यह कदम सराहनीय है। उधर, बीडीओ बिझड़ी बलिंद्र जसवाल का कहना है कि अलग परिवार के लिए अब रसोईघर के साथ शौचालय का निर्माण होना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया सभी पंचायतों को उपायुक्त का यह निर्देश जारी कर दिया गया है।
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