हमीरपुर। नौ वर्ष पूर्व अनुसूचित जाति की किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने दस वर्ष की सजा सुनाई है। दस हजार अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह ने बताया कि मुस्करा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 19 दिसंबर 2012 को उसकी 18 वर्षीय लड़की शाम चार बजे पशुबाड़ा में मवेशियों के लिए चारा लेने गई थी। तभी गांव निवासी आरोपी दशरथ राजपूत मकान की दीवार फांदकर अंदर आ गया और पीड़िता से छेड़खानी करने लगा। तमंचा के बलपर उसके साथ दुष्कर्म किया। लोक अभियोजक ने बताया कि विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट अनिल कुमार शुक्ल की अदालत ने सजा सुनाई है।