बिना लाइसेंस के अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाए जाने और लिंग परीक्षण की शिकायतें बढ़ने पर प्रदेश सरकार ने जांच का आदेश दिया है। 13 से 20 जून तक सभी जिले में अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच के लिए अभियान चलेगा। कमी मिलने पर मशीन को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
पीसीपीएनडीटी एक्ट समुचित प्राधिकरण के अध्यक्ष की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि निरीक्षण के समय दो जांच आख्या तैयार की जाए। एक कार्रवाई के लिए , दूसरा सेंटर के मालिक, संचालक जो भी मिले उसे सौंपा जाए। मशीनों को सील करने तथा अभिलेखों को जब्त करने की दशा में रिपोर्ट के अतिरिक्त सीलिंग मेमो व सीजर मेमो अलग-अलग दो प्रतियों में तैयार करें। सीलिंग मेमो पर मशीन का पूरा विवरण अंकित करना होगा।
आदेश में यह भी साफ किया गया है कि कमी मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी करें जवाब न देने पर सुनवाई का मौका दिया जाए। इसके बाद भी जवाब न आने पर नियमानुसार कार्रवाई करके सेंटर को सीज कर सीएमओ को रिपोर्ट दें ताकि फिर वह शख्स कभी भी दूसरे नाम से सेंटर न खोल सके।