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मकान पर विज्ञापन लगाया, देना होगा 3 लाख

Sun, 21 May 2017 01:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
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नगर ‌न‌िगम। - फोटो : Amar Ujala
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अपने मकान की छत या दीवारों पर विज्ञापन लगवाने पर सात मकान मालिकों को करीब छह लाख रुपये विज्ञापन के टैक्स के रूप देना पड़ेगा। निरीक्षण के दौरान ऐसे सात मकान मालिकों को नगर निगम की ओर से नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त इन सभी पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। टैक्स और जुर्माना की रकम अदा नहीं करने के पर इन सभी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी।
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नगर निगम गोरखपुर की विज्ञापन नियमावली लागू होने के बाद नगर निगम क्षेत्र में किसी भी तरह का विज्ञापन लगाने या लगवाने पर टैक्स का प्रावधान किया गया है। इसके तहत नगरीय क्षेत्र के किसी भी मकान की छत या दीवारों पर विज्ञापन लगाने पर मकान मालिक को इस विज्ञापन के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। कुछ दिन पूर्व नगर निगम की ओर से विज्ञापन प्रकाशित कर ऐसे सभी मकान मालिकों को अपने मकान की छतों या दीवारों पर लगे विज्ञापन की जानकारी देने का आदेश दिया गया था, लेकिन किसी की ओर से इस संबंध में जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद नगर आयुक्त ने सहायक नगर आयुक्त संजय शुक्ला के नेतृत्व में टीम गठित कर ऐसे मालिकों से विज्ञापन का टैक्स लेने के लिए नोटिस जारी करने और जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया था।

इसी क्रम में शनिवार को नगर निगम की टीम ने गणेश चौराहे के पास के ऐसे मकान मालिकों को जिन्होंने अपनी छत या दीवारों पर विज्ञापन लगा रखा है, उन्हें नोटिस जारी किया। विज्ञापन, होर्डिंग के आकार के हिसाब से इन पर टैक्स निर्धारित किया गया। एक मकान मालिक पर तो टैक्स के रूप में तीन लाख रुपये लगाया गया। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। टैक्स और जुर्माना समेत कुल 3.05 लाख रुपये का नोटिस जारी किया गया।
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निगम की टीम ने ऐसे सात मकान मालिकों पर करीब छह लाख रुपये का टैक्स निर्धारित किया गया। साथ ही कुल 35 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। कार्रवाई के दौरान नगर आयुक्त बीएन सिंह, सहायक नगर आयुक्त संजय शुक्ला, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी रबीश चंद्र के अलावा अखिलेश श्रीवास्तव, पीएन गुप्ता, दीपक श्रीवास्तव, ज्ञान पांडेय, अवध किशोर शामिल थे। 
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