अब रात में सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करने के लिए नगर निगम को टैक्स चुकाना होगा। नगर निगम ने उत्तरप्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थलों का निर्माण, संधारण और संचालन) नियमावली 2015 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। नियमावली के खिलाफ किसी भी प्रकार के कृत्य के विरोध में पांच हजार रुपये तक देना पड़ जाएगा।
शहर में पार्किंग सबसे बड़ी समस्या है। सड़क किनारे या फुटपाथ पर कब्जा करके लोग अपनी गाड़ियों को खड़ी कर देते हैं। इससे यातायात काफी बाधित होता है। इन सारी समस्याओं को देखते हुए शासन ने पार्किंग स्थलों के निर्माण और संचालन के लिए नई नियमावली तैयार की है। इस नियमावली को गोरखपुर में लागू करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने 31 दिसंबर 2015 के शासनादेश के अनुसार विज्ञापन जारी करते हुए लोगों से आपत्ति एवं सुझाव मांगा है। प्रदेश सरकार की वेबवाइट urbandevelopment.up.nic.in और नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigam.org पर भी अपलोड कर दिया गया है। नगर आयुक्त राजेश कुमार त्यागी के अनुसार सूचना प्रकाशित होने के एक सप्ताह के अंदर लिखित रूप से आपत्ति या सुझाव नगर निगम में देना होगा। रजिस्ट्री के माध्यम से भी इसे भेजा जा सकता है। इसके बाद इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा।