नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने घोष कंपनी और बेतियाहाता में विभिन्न दुकानों में पॉलिथिन जब्ती के लिए छापेमारी की। इस दौरान टीम को पॉलीथिन नहीं मिली। टीम के सदस्यों का कहना है कि शासनादेश नहीं होने वजह से सिर्फ जब्ती की कार्रवाई की जा रही है।
21 जनवरी से पॉलीथिन की थैलियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके तहत इसके बनाने, भंडारण करने, बिक्री करने और इस्तेमाल करने पर भी रोक लगाई गई है। कार्रवाई के लिए नगर निगम को अधिकृत किया गया है, लेकिन कार्रवाई संबंधी नियमावली जारी न होने से इसमें अड़चन आ रही है। शनिवार को मुख्य खाद्य एवं सफाई निरीक्षक पीएन गुप्ता और श्रवण सोनकर ने घोष कंपनी और बेतियाहाता में पांच दुकानों की जांच की। इस दौरान निगम की टीम को दुकानों में पॉलीथिन नहीं मिली। पीएन गुप्ता ने कहा कि फिलहाल अभी सिर्फ पॉलीथिन की थैलियों को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है।
प्रभावी कार्रवाई के लिए अब नगर निगम के अधिकारी क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ मिलकर छापेमारी करेंगे। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
राजेश कुमार त्यागी, नगर आयुक्त