दुष्कर्म के मामले में दो को सजा और जुर्माना
गोरखपुर। नाबालिग बालिका को बहला फु सलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सत्यानंद उपाध्याय ने महाराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र के गांगी बाजार निवासी रवि शंकर अग्रहरि को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
इस अपराध में सहयोग करने के आरोप में गुलरिहा क्षेत्र के एक गांव की निवासी अभियुक्त मनीषा उर्फ मंशा को पांच साल की कैद की सुनाई है और बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजेंद्र सिंह का कथन था कि घटना 13 मई 2017 की रात करीब नौ बजे की है।
वादिनी के गांव में शादी थी, जहां उसकी बेटी खाना बनाने में सहयोग करने गई थी। मंशा ने फ ोन से उसकी बात रविशंकर से कराई। फिर बालिका को बहला फु सला कर गांव के पूरब ले गई। वहां आरोपी रविशंकर बालिका को मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और रात में तीन बजे उसे लाकर सड़क पर छोड़ दिया।