गोरखपुर। जिले में खाद्य सुरक्षा बिल लागू हो गया है। 6 लाख 90 हजार 330 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन और पात्र गृहस्थ को प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन मिलेगा।
एक व्यक्ति पर डेढ़ किलो चावल और साढ़े तीन किलो गेहूं का मानक तय है। हालांकि अभी जिले में सभी को राशन कार्ड नहीं मिल सका है इसलिए कोटेदार के जरिए पात्र लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी।
जिले में पहले 8 लाख 70 हजार 532 राशन कार्ड बने थे जिनमें एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय कार्ड तीनों शामिल थे। जांच के बाद 1 लाख 26 हजार 392 अत्योदय कार्ड धारकों को शामिल किया है और 5 लाख 63 हजार 938 पात्र गृहस्थ के श्रेणी में आए हैं।
अत्योदय कार्ड धारकों को प्रति महीने 35 किलो राशन दिया जाएगा जिसमें 25 किलो गेहूं और दस किलो चावल होगा। वहीं पात्र गृहस्थ की अर्हता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति के हिसाब से मानक तय किया गया है। जिस परिवार में जितने सदस्य होंगे उसी हिसाब से आंकलन कर उन्हें राशन दिया जाएगा। जिला आपूर्ति अधिकारी कमल नयन सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा बिल लागू हो गया है और पात्रों की सूची सभी कोटेदार के पास मौजूद है।