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शराब की दुकानों, अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर जुर्माना

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कुशीनगर। जिले की 340 शराब की दुकानों की जांच में अनियमितता सामने आने पर डीएम ने सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिन दुकानों से नमूने लेकर परीक्षण के लिए भेजे गए हैं, उन पर रिपोर्ट आने के बाद अलग से भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा 13 अल्ट्रा साउंड सेंटरों पर 10-10 हजार व पांच पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड लगा है। अगली बार सत्यापन में दुकान बंद मिलने या वही कमियां दुबारा मिलने पर संबंधित का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
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डीएम आंद्रा वामसी ने बृहस्पतिवार को जिले के 68 अफसरों से शराब की 340 दुकानों की जांच कराई थी। देर रात तक सभी अफसरों ने अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपी थी। डीएम के अनुसार अधिकांश दुकानों पर स्टॉक व बिक्री रजिस्टर या तो मिले ही नहीं या फिर विवरण अपूर्ण थे। दुकानों पर अग्निशमन उपकरण भी नहीं लगे थे। 15 दुकानों को तो जांच अफसरों ने जांच के दौरान ही गड़बड़ी मिलने पर सील कर दी थी। इसके अलावा कुछ दुकानों से संदेह के आधार पर नमूने लिए गए थे, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। जांच के दौरान एक समान कमियां पाए जाने की वजह से डीएम ने सभी 340 दुकानों पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। यह धनराशि राजस्व बकाया की तरह वसूल किया जाएगा। अगले महीने फिर दुकानों की जांच होगी और यही कमियां पाएं जाने पर अनुबंध निरस्त किया जाएगा।
इसके अलावा पिछले महीने हुए अल्ट्रासाउंड सेंटरों की रिपोर्ट भी अच्छी नहीं रही है। डीएम के अनुसार 13 सेंटरों पर कमियां पाई गई थीं, जिन पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जांच के दौरान बंद मिले पांच सेंटरों पर 30-30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। यह अर्थदंड भी राजस्व बकाया की तरह वसूलने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने बताया कि जांच के दौरान जो सेंटर या दुकानें बंद मिलीं हैं, उनके संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने एवं अनुबंध निरस्त करने पर विचार किया जा रहा है।
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