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बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजा तो होगी पांच साल की कैद

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बस्ती।लाउडस्पीकर और डीजे बजाने के लिए अब अनुमति लेनी होगी। बृहस्पतिवार को एसडीएम सदर हरिश्चंद्र सिंह ने बताया कि धर्मस्थलों, वैवाहिक व सांस्कृतिक आयोजनों में बगैर अनुमति लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर पांच साल की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा। यह कार्रवाई ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत की जाएगी।
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हाईकोर्ट की सख्ती के चलते तहसीलों और कलेक्ट्रेट में लाउडस्पीकर और डीजे बजाने के लिए अनुमति लेने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सदर तहसील क्षेत्र में अब तक 357 मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और अन्य प्रायोजन के लिए अनुमति पत्र जारी हो चुका है। एसडीएम ने बताया कि अनुमति के साथ गाइड की प्रति भी दी जा रही है। वहीं निर्धारित डेसीबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि बजाता है तो उसकी जांच मोबाइल के एप से की जाएगी। इसमें ध्वनि मापक यंत्र की व्यवस्था की गई है।

शांत क्षेत्र में 40 डेसीबल की ध्वनि की बजा सकेंगे ः हाईकोर्ट के निर्णय के तहत ध्वनि विस्तारक के लिए जो डेसीबल निर्धारित किया गया है, उसके तहत औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 और रात्रि में 70, व्यवसायिक क्षेत्र में दिन में 65 व रात्रि में 55, आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 व रात्रि में 45 और शांत क्षेत्र में दिन में 50 और रात्रि में 40 डेसीबल तक लाउडस्पीकर/डीजे बजाने की अनुमति है।
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