गोरखपुर। दहेज में सोने की चेन नहीं मिलने पर विवाहिता की रस्सी से गला कस हत्या करने का जुर्म सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार श्रीवास्तव ने हरपुर-बुदहट इलाके के छपिया निवासी अभियुक्त पति शिवसागर सिंह, ससुर परशुराम सिंह और ननद नाजूका देवी को सात वर्ष की कैद और छह-छह हजार रुपये अर्थदंड का फैसला सुनाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी यशपाल सिंह का कथन था कि वादी खजनी इलाके के सिसई गांव निवासी दयानंद सिंह ने बहन संगीता सिंह की शादी जून 2006 में शिवसागर के साथ की थी। शादी के बाद अभियुक्तगण ने सोने की चेन के लिए संगीता को प्रताड़ित करने लगे। 10 अक्टूबर 2012 को वादी के बहन की रस्सी से गला कसकर हत्या कर दी गई।