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दो हत्या अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

Wed, 05 Jun 2019 12:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो क्राइम डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर।
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Decision of court - फोटो : amar ujala
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गोरखपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार सिंह ने गगहा के थुन्ही बाजार निवासी छोटू उर्फ अमजद अली व बांसगांव के बेदौली निवासी मटेलू उर्फ शाह मोहम्मद को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसे न अदा करने पर एक वर्ष की सजा अलग से भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष की ओर से धीरेंद्र जायसवाल व शरतेंदु सिंह सहायक अधिवक्ता शासकीय का कहना था कि वादिनी गंभीरपुर निवासी मीरा सिंह के पति रघुराज सिंह बेदौली गांव में राजाराम सिंह के भट्टे की देखभाल करते थे। रघुराज अक्सर वहीं सोते थे। 10 जुलाई 2015 को करीब 9:30 बजे अब्दुल हमीद के बेटे भोला तथा छोटू सिगरेट लाने की बात पर भट्ठे पर आकर झगड़ा करने लगे। उसके पति ने सिगरेट लाने से मना कर दिया तो दोनों उनके पति को भट्ठे से कुछ दूर ले गए और उनकी हत्या कर दी। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने घटना को देखा था। हालांकि अभियुक्तों ने जुर्म करने से इंकार करते हुए रंजिशन फंसाए जाने की सफाई दी थी।
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