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खुले में शौच किया तो भरना होगा जुर्माना

Sat, 07 Jul 2018 01:20 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर।
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सिटी में खुले में पेशाब करने पर अब जुर्माना लगेगा।
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गोरखपुर। सड़क किनारे या किसी भी खुले स्थान पर शौच या पेशाब करते हुए पकड़े जाने पर 200 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम मौके पर ही जुर्माने की रकम वसूल कर लेगी। इंफोर्समेंट टीम के अलावा निगम के सेनेटरी इंस्पेक्टर भी यह कार्रवाई करेंगे।
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नगर आयुक्त प्रेमप्रकाश सिंह ने बताया कि इसके अलावा शहर की खूबसूरती को बिगाड़ने और गंदगी फैलाने संबंधी कई अन्य मसलों पर जुर्माने की रकम तय की गई है। बोर्ड की स्वीकृति भी मिल चुकी है। ऐसे में इंफोर्समेंट टीम के गठन के बाद इसको सख्ती से लागू कर दिया गया है। दावा करते हुए उन्होंने कहा कि करीब-करीब हरेक भीड़ वाले स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय और यूरिनल बना दिया गया है। ऐसे में खुले में शौच को बिलकुल अनुमति नहीं होगी।

जुर्माने की रकम से मिलेगा इंफोर्समेंट टीम को वेतन

नगर आयुक्त ने बताया कि इंफोर्समेंट टीम का वेतन भुगतान जुर्माने से प्राप्त रकम से होना है। लिहाजा उनके लिए लक्ष्य भी तय कर दिया गया है। उम्मीद है कि लक्ष्य की दोगुनी रकम वसूली जा सकेगी। इसका मकसद सिर्फ जुर्माना वसूलना नहीं है बल्कि शहर को साफ-सुथरा करना भी है।

ऐसे करेंगे तो भरेंगे जुर्माना

 खुले में शौच-पेशाब करने पर- 200 रुपये
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 आवासीय भवन स्वामियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर- 100 रुपये
 फल, सब्जी बेचकर छिलके सड़क पर डालने पर - 200 रुपये
 सैलूनों द्वारा गंदगी या बाल सड़क पर डालने पर- 200 रुपये
 दुकानदार द्वारा खुले में कचरा डालने पर- 250 रुपये
 रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा खुले में कचरा डालने पर- 500 रुपये
 दुकानदारों द्वारा दुकानों के सामने कूड़ेदान नहीं रखने पर- 500 रुपये
 होटल मालिकों द्वारा खुले में कचरा डालने पर - 1000 रुपये
 आम रास्ते या मकान के सामने पालतू पशुओं द्वारा गंदगी फैलाने पर - 1000 रुपये
 जूस-सब्जी एवं फ्रूट ठेला व्यवसायियों पर- 1000 रुपये
 मीट मुर्गा के अपशिष्ट आम रास्तों पर डालने पर - 1500 रुपये
 सार्वजनिक स्थानों पर गोबर डालने पर, नाली अथवा सीवर में बहाने पर- 2000 रुपये
 औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा खुले में कचरा डालने पर- 2000 रुपये
 शादी विवाह स्थलों के बाहर खुले में कचरा डालने पर - 5000 रुपये
 प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, दवाखाना द्वारा गंदगी फैलाने पर- 2000 रुपये
 खुले में या टेंट लगाकर मीट मांस पकाने और अंश सड़क पर फेंकने पर- 5000 रुपये
 सरकारी भवनों, चौराहों एवं शहरी चारदीवारों और गेटों पर वाणिज्यिक पोस्टर लगाने पर- 2000 रुपये
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