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डॉ. कफील पर भ्रष्टाचार का केस भी चलेगा

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गोरखपुर। बीआरडी कांड में गिरफ्तार डॉ. कफील खान पर भ्रष्टाचार का केस भी चलेगा। शुरूआती विवेचना में ही पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा (7/13) बढ़ा दी है। अभी तक डॉ. कफील पर इलाज में लापरवाही, आईटी एक्ट और प्राइवेट प्रैक्टिस करने का केस दर्ज था। अब कोर्ट में दाखिल रिमांड पत्र में पुलिस ने भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा का जिक्र भी किया है।
ऑक्सीजन की कमी के बीच हुई बच्चों की मौत मामले में निलंबित प्रिंसिपल डॉ. राजीव मिश्रा, पत्नी डॉ. पूर्णिमा शुक्ला, डॉ. कफील खान समेत नौ नामजद आरोपियों पर अलग-अलग धाराएं लगाई गई थीं। अब पुलिस की विवेचना शुरू हुई है। धारा भी बढ़ाई जा रही है। पुलिस के मुताबिक डॉ. पूर्णिमा और डॉ. राजीव पर सेक्शन आठ व सेक्शन नौ की धारा बढ़ाई गई है। इन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का केस भी चल रहा है। अब डॉ. कफील पर भी पुलिस का शिकंजा कसा है। पहले उन्हें आपराधिक साजिश, मानव वध की कोशिश, धोखाधड़ी, 66 आईटी एक्ट, 15 मेडिकल काउंसिल एक्ट की धाराओं का आरोपी बनाया था। गिरफ्तारी के बाद धारा और बढ़ाई गई है। पुलिस का दावा है कि पर्याप्त साक्ष्य जुटा लिए गए हैं। आरोपियों को सजा दिलाने की कोशिश होगी।
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आजीवन कारावास की हो सकती है सजा
डॉ. कफील पर भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश की दो ऐसी धाराएं लगी हैं, जिनमें आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। कानूनी एक्सपर्ट के मुताबिक यदि पुलिस ने विवेचना में पर्याप्त सबूत जुटा लिए तो कठोर सजा हो सकती है।
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