गोंडा। एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) के बिना वाहन संबंधी काम नहीं हो सकेंगे। यानि वाहन स्वामियों को अगर वाहन का नवीनीकरण कराना है या टैक्स जमा करने के साथ ही ट्रांसफर कराना है तो वाहन पर एचएसआरपी लगाना जरूरी होगा।
संभागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत वाहनों में करीब छह हजार वाहनों पर एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) नहीं लगे हैं। इसको लेकर एआरटीओ सख्त हो गए हैं। एआरटीओ आरसी भारतीय ने बिना एचएसआरपी वाहन संबंधी कार्य पर रोक लगा दी है।
इससे अब जिन वाहनों पर एचएसआरपी नहीं होगा। उसका न तो नवीनीकरण होगा और न ही ट्रांसफर और टैक्स ही जमा हो सकेगा। बताया कि फिटनेस पर रोक लगा दी गई है। संबंधित पटल के कर्मियों को आदेश जारी किए गए हैं कि वाहन संबंधी काम के लिए आने वाले वाहन स्वामियों के वाहनों पर अगर एचएसआरपी नहीं लगा है तो किसी भी दशा में उनका काम नहीं करेंगे।