फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मादक पदार्थ तस्करी मामले में दो को 20 साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
गोंडा। कोतवाली नगर के देवरिया चूड़ामणि निवासी दो व्यक्तियों को अवैध मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में 20 साल की सजा व डेढ़ लाख रुपया जुर्माना से दंडित किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हर्षवर्धन पांडेय ने बताया वजीरगंज थाना प्रभारी द्वारा दर्ज मुकदमा के अनुसार 16 जुलाई 2018 को सिराज, अनिल यादव व पप्पू ट्रक से फैजाबाद की ओर से आ रहे थे।
विज्ञापन

मुखबिर की सूचना पर डुमरिया डीह बाजार में ट्रक को रोककर तलाशी ली गई तो ट्रक में गांजा बरामद हुआ। आरोपियों से पूछताछ पर पता चला कि तीनों लोग उड़ीसा से गांजा लाकर बेचते हैं।
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार का आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश जिनेंद्र गुप्ता ने आरोपी अनिल यादव व पप्पू को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत 20-20 साल की सजा तथा डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि सिराज अहमद को संदेह का लाभ देते बरी कर दिया।
विज्ञापन

अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र गुप्ता ने पुलिस महानिरीक्षक को आदेशित किया कि उप निरीक्षक मनोज कुमार व प्रमोद कुमार के खिलाफ आदेशों की अवहेलना करने पर आवश्यक विभागीय कार्रवाई की जाय। दोनों उप निरीक्षकों पर ट्रक के विषय विवेचना न करने, ट्रक के स्वामी का साक्ष्य व टोल प्लाजा की सीसी टीवी फुटेज न्यायालय को उपलब्ध न कराने का आरोप है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें