कोतवाली देहात क्षेत्र के खरगूपुर गांव के मजरा वाजपेयीपुरवा में चुनावी रंजिश को लेकर तीन वर्ष पहले हुए हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश ने दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों को 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया कि कोतवाली देहात क्षेत्र के खरगूपुर गांव के मजरा वाजपेयीपुरवा के रहने वाले अमर सिंह ने कोतवाली देहात में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा 25 दिसंबर 2014 को उसक ा भतीजा बृजराज सिंह गन्ना लादने के लिए ट्रॉला की तलाश में निकला था।
वह मोलईपुरवा गांव के करीब पहुंचा ही था कि चुनाव की रंजिश को लेकर गांव के ही रहने वाले इंद्रजीत सिंह व जोगिंदर सिंह ने उस पर हमला बोल दिया और कट्टे से गोली मारकर उसके भतीजे की हत्या कर दी।
इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान न्यायाधीश ने पत्रावलियों का अध्ययन करने के साथ दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं।
इसके बाद न्यायाधीश ने इस मामले में इंद्रजीत सिंह व जोगिंदर सिंह को हत्या का दोषी मानते हुए दोनों ो आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों को 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड सें दंडित करने का आदेश दिया है।