गोंडा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने बस संचालन में सुधार और बढ़ते घाटे की भरपाई के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब रोडवेज बसें तभी बस अड्डे से रवाना होंगी, जब उनमें कम से कम 25 यात्री सवार होंगे। यात्रियों को केवल 20 किलो तक सामान मुफ्त ले जाने की अनुमति होगी। इससे अधिक वजन होने पर अलग से लगेज बुकिंग करानी पड़ेगी।
गोंडा डिपो के वरिष्ठ केंद्र प्रभारी हरिश्चंद्र पांडेय ने बताया कि लंबे समय से कई रूटों पर कम यात्रियों के साथ बसें चलने से राजस्व प्रभावित हो रहा था। ऐसे में संचालन व्यवस्था को बेहतर बनाने और ईंधन खर्च कम करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद चालक और परिचालकों को भी यात्रियों की संख्या सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों के सामान को लेकर भी निगम ने सख्ती बढ़ाई है। अब 20 किलो से अधिक सामान ले जाने वाले यात्रियों को बस अड्डे पर अलग से बुकिंग करानी होगी। बिना बुकिंग अधिक सामान ले जाने पर कार्रवाई की जा सकती है।
एआरएम कपिलदेव ने बताया कि नई व्यवस्था से बसों के संचालन में पारदर्शिता आएगी और निगम की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।