गोंडा। तरबगंज के पूरे विसैंधा गांव में 16 साल पहले हुए विवाद के मामले में अदालत ने छह आरोपियों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे तृतीय दानिश हसनैन ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए प्रथम पक्ष के चार दोषियों पर 24-24 हजार रुपये और दूसरे पक्ष के दो दोषियों पर 18-18 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
पुलिस के अनुसार, तीन अप्रैल 2010 को दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। दोनों पक्षों की तहरीर पर तरबगंज थाने में अलग-अलग रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्रथम पक्ष के राम विलास मिश्र, रामसूरत, अमन कुमार मिश्र और अंगद कुमार मिश्र को सजा सुनाई गई। दूसरे पक्ष के शेष कुमार और गोली को भी पांच-पांच साल के कारावास से दंडित किया गया। (संवाद)