गोंडा। डीएम की अनुमति के बिना अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि का बैनामा सामान्य वर्ग के व्यक्ति के नाम होने और दाखिल-खारिज का मामला सामने आया है।
दुर्जनपुर घाट निवासी अशोक कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि गांव के एक व्यक्ति ने पिपरी ग्राम पंचायत में यह बैनामा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के करा लिया। इसके बाद लेखपाल की रिपोर्ट पर 11 मई को डिक्सिर के नायब तहसीलदार ने दाखिल-खारिज का आदेश भी दे दिया।
शिकायत के अनुसार, नायब तहसीलदार के आदेश में लेखपाल की रिपोर्ट का हवाला देकर क्रेता और विक्रेता के अनुसूचित जाति या जनजाति का न होने की बात कही गई है। एसडीएम प्रदीप सिंह ने बताया कि शिकायत की जांच कराई जाएगी। नायब तहसीलदार ने कहा कि यदि गलती से आदेश हो गया है, तो सोमवार को पत्रावली देखकर उसे निरस्त कर दिया जाएगा। लेखपाल का कहना है कि प्रकरण में बिना अभिलेख देखे कुछ कहना संभव नहीं है।