झंझरी। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी पिता-पुत्र की बैंकों में जमा 52 लाख 42 हजार 632 रुपये की धनराशि को सीज किया गया है। आरोप है कि ये रकम संगठित गिरोह से अर्जित की गई है। आरोपियों की अन्य संपत्तियों की जानकारी भी पुलिस जुटा रही है।
शहर के पटेलनगर मालवीय नगर निवासी मोहम्मद खलील पर जिले के कई थानों में 12 व उसके पुत्र चांदबाबू उर्फ तौफीक पर 10 एफआईआर दर्ज हैं। छह सितंबर 2024 को नगर कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मनोज पाठक ने आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें आरोप था गैंग लीडर मोहम्मद खलील ने संगठित आपराधिक गिरोह बना रखा है।
यह गिरोह धोखाधड़ी कर अचल संपत्तियों पर कब्जा, मारपीट व जालसाजी करता है। इस मामले की जांच कोतवाली देहात पुलिस को दी गई थी। देहात कोतवाल शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि जांच में सामने आया कि आरोपियों ने संगठित गिरोह बनाकर अवैध गतिविधियों से बड़ी धनराशि अर्जित की थी, जिसे बैंक ऑफ इंडिया एवं एचडीएफसी बैंक की विभिन्न शाखाओं के खातों में जमा किया था। इसकी रिपोर्ट डीएम को दी गई। डीएम के आदेश के बाद कार्रवाई के लिए टीम बनाई गई थी।
एएसपी पूर्वी मनोज रावत ने बताया कि नायब तहसीलदार चंदन कुमार के साथ कोतवाली देहात पुलिस ने आरोपी पिता-पुत्र के खातों में जमा पूरी धनराशि को सीज करके आहरण पर रोक लगा दी है।