करनैलगंज। रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार करनैलगंज के राजस्व निरीक्षक संजय शुक्ल को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने तीसरी सुनवाई में यह आदेश पारित किया।
देवीपाटन मंडल की एंटी करप्शन टीम ने बीते 12 सितंबर को शाहपुर निवासी किसान रामकुमार से 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए राजस्व निरीक्षक संजय शुक्ल को तहसील परिसर से गिरफ्तार किया था। आरोप के अनुसार, किसान ने भूमि पैमाइश के लिए धारा 24 में वाद दायर किया था, जिसमें रिपोर्ट लगाने की जिम्मेदारी संजय को सौंपी गई थी। गिरफ्तारी के बाद संजय को गोरखपुर जेल भेज दिया गया। गोरखपुर की एंटी करप्शन कोर्ट ने संजय की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट में दाखिल जमानत याचिका में दलील दी गई कि गिरफ्तारी प्रक्रिया नियमों के अनुसार नहीं की गई और रिश्वत की रकम सीधे हाथ में नहीं दी गई थी। इन तर्कों पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने संजय को जमानत देते हुए जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। (संवाद)