गोंडा। कृषि कार्य में उपयोग के चलते ट्रैक्टर-ट्राॅली का पंजीकरण नहीं कराया जा रहा है। अब ऐसा नहीं होगा, सभी ट्रैक्टर-ट्राॅली का पंजीकरण कराना होगा। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में निर्देश दिए। उन्होंने 15 जनवरी तक अभियान चलाकर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं।
कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा प्रशासन की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसकी जिम्मेदारी शिक्षण संस्थानों एवं अभिभावकों की भी होगी। यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। जिलाधिकारी ने बैठक में ऑन रोड सेफ्टी द्वारा दिए गए नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुपालन पर जोर दिया। दुर्घटना बहुल ब्लैक स्पॉट को चिह्नित करने के साथ ही वहां पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए होर्डिंग एवं बैनर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए।
नगरपालिका परिषद के ईओ संजय कुमार मिश्र को झूलेलाल चौराहा का सुंदरीकरण कराने के निर्देश दिए। कहा कि शहर के चौक बाजार में जाने वाले लोगों के वाहनों की पार्किंग चुंगी गोदाम परिसर में कराई जाए, ताकि बाजार में जाम न लगे। स्कूली वाहनों का परमिट व फिटनेस न कराने वालों का रजिस्ट्रेशन तत्काल निरस्त करने के निर्देश दिए। वाहनों में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडीकेटर तथा व्यावसायिक वाहनों व गन्ना ढोने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों में तत्काल रिफ्लेक्टर लगाने के लिए सभी चीनी मिल एवं पीटीओ शैलेंद्र त्रिपाठी को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाईवे किनारे स्थित ढाबों, पेट्रोल पंप आदि पर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार, नगर मजिस्ट्रेट पंकज कुमार वर्मा, सीओ सिटी आनंद राय, एक्सईएन प्रांतीय खंड प्रमोद त्रिपाठी, पीटीओ शैलेंद्र त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।