गोंडा। जिले के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अब वे भी महंगे निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। जिले के 934 निजी विद्यालयों में कक्षा एक की 25 प्रतिशत सीटों पर मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया दो फरवरी से शुरू होगी, जबकि 18 फरवरी को ई-लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा।
आरटीई के तहत चयनित बच्चों को कक्षा एक से आठ तक पूरी तरह मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही ड्रेस, स्टेशनरी, किताबें और यातायात शुल्क की धनराशि सरकार द्वारा सीधे अभिभावकों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। योजना का लाभ एक लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को मिलेगा।
तीन चरणों में होगी प्रवेश प्रक्रिया
-आरटीई का कार्य देख रहे पटल सहायक प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए इस वर्ष भी तीन चरणों में ई-लॉटरी प्रणाली लागू की गई है। पहले चरण की ई-लॉटरी 18 फरवरी, द्वितीय चरण की नौ मार्च व तीसरे चरण की 27 मार्च को होगी। ई-लॉटरी का आयोजन बीएसए कार्यालय में उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में किया जाएगा। चयनित बच्चों की सूची विभागीय पोर्टल पर जारी की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए इस वर्ष अतिरिक्त दस्तावेज सत्यापन व्यवस्था लागू की गई है।
आरटीई आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- बच्चे व अभिभावक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाणपत्र
- आधार व मोबाइल नंबर से लिंक बैंक खाता
- अधिकतम एक लाख रुपये तक का आय प्रमाणपत्र
- आवश्यकता होने पर जाति प्रमाणपत्र व दिव्यांगता प्रमाणपत्र
जरूरी दस्तावेज तैयार कर लें अभिभावक
- आरटीई के तहत पात्र अभिभावक अपने सभी जरूरी दस्तावेज तैयार कर लें, और दो फरवरी से ऑनलाइन आवेदन करें। 18 फरवरी को कार्यालय पर ई-लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा।
- अमित सिंह, बीएसए