बेलसर। ग्राम पंचायतों में वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है। अब विकास कार्यों के लिए बजट जारी करने से पहले जिलाधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी।
बीडीओ रवि गुप्त ने बताया कि शासन के निर्देश पर ग्राम पंचायतों से दो नए प्रारूपों में विकास कार्यों का विवरण मांगा गया है। नए कार्यों के लिए पंचायतों को प्राप्त धनराशि, व्यय और शेष राशि का पूरा ब्योरा देना होगा। वहीं, पुराने कार्यों की प्रगति और भुगतान संबंधी जानकारी भी उपलब्ध करानी होगी।
सभी रिपोर्ट सचिव, प्रशासक, एडीओ पंचायत और बीडीओ के संयुक्त हस्ताक्षर के साथ जिलाधिकारी कार्यालय भेजी जाएंगी। डीएम की समीक्षा और स्वीकृति के बाद ही पंचायतों को अगली बजट किस्त जारी की जाएगी।