गोंडा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जालसाजी और कूटरचित इकरार नामा के माध्यम से जमीन हड़पने के मामले में तीन आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोतवाली देहात के ग्राम चौरी हरदोपट्टी वर्तमान में पूरे तिवारी निवासी अनूपा देवी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। कहा कि 29 सितंबर 2024 व 16 नवंबर 2024 को उसने ग्राम पूरे तिवारी में जमीन का बैनामा भूस्वामी राम बुझावन से लिया था।
दोनों बैनामा के आधार पर राजस्व अभिलेख में उसका नाम दर्ज हो गया, लेकिन छह अप्रैल 2025 को कुछ लोग अपने 15-20 सहयोगियों के साथ आकर जमीन पर कब्जा करने लगे। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। शैलेंद्र कुमार और राकेश ने कहा कि इस जमीन का उन्होंने इकरारनामा करा रखा है, इसलिए इसे खाली कर दो।
सुनवाई के दौरान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अजय कुमार मिश्र ने कोतवाली देहात के प्रभारी निरीक्षक को आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।