गोंडा। यातायात नियमों के अनुपालन और सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से संभागीय परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है। आरटीओ प्रशासन ने बताया कि अब बिना पंजीकरण के कोई भी वाहन सड़क पर नहीं दौड़ेगा। इस संबंध में मंडल के चारों जिलों के एआरटीओ और एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए गए हैं।
अक्सर देखने में आता है कि बिना पंजीकरण और वाहनों पर एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) नंबर प्लेट लगाए लोग फर्राटा भरते हैं। नाबालिग भी वाहनों को दौड़ाते रहते हैं। इस दौरान यदि कोई हादसा हो जाए तो वाहन और उसके स्वामी का पता भी नहीं चल पाता। वहीं, तमाम लोग यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए वाहनों को सड़कों पर दौड़ाते हैं। ऐसे में आम लोगों की मुसीबतें बढ़ जाती हैं। नंबर प्लेट और पंजीकरण नंबर न होने के कारण आरटीओ और पुलिस के सामने भी चुनौती होती है। इन सबसे निपटने के लिए संभागीय परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था शुरू की है। आरटीओ प्रशासन उमाशंकर यादव ने देवीपाटन मंडल के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर व श्रावस्ती जिलों के एआरटीओ को निर्देश जारी किए हैं। आरटीओ का कहना है कि निर्देश का अनुपालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।