गोंडा। जिला न्यायालयों में अब रोस्टर के अनुसार ही न्यायिक कार्य होंगे। उच्च न्यायालय के आदेश पर जिला जज डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने नई व्यवस्था लागू की है। कोरोना को देखते हुए 50 फीसदी अधिकारी व कर्मचारी की उपस्थिति रोस्टर से तय की गई है। इसमें साप्ताहिक चक्रानुक्रम बनाया गया है।
साथ ही बिना अनुमति के अधिवक्ताओं और वादकारियों को न आने को कहा है। इसके साथ ही गर्भवती महिला अधिकारियों और कर्मियों को न्यायालय आने से मुक्त किया गया है।