गोंडा। अधिवक्ता अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के विरोध में जुलूस, प्रदर्शन व आंदोलन के दौरान संघ के खिलाफ नारेबाजी के मामले में सिविल बार एसोसिएशन ने तीन वकीलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन्हें 15 दिन में अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है।
सिविल बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक में सोमवार को सर्वसम्मति से निर्णय के आधार पर सदस्य योगेश पांडेय, सर्वेंद्र सिंह और सुरेंद्र नाथ मिश्र को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मिश्र व महामंत्री मनोज कुमार मिश्र ने बताया कि 15 दिन में नोटिस का समुचित जवाब न मिलने पर अधिवक्ता पंजीयन निरस्त करने के लिए बार कौंसिल ऑफ उ.प्र. को पत्र भेजा जाएगा। (संवाद)