गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने चोरी का विद्युत केबल खरीदने के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इन्कार करते हुए प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सुनील कुमार पांडेय ने थाना परसपुर में केस दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि वह एनसीसी कंपनी से ठेके पर विद्युत अनुरक्षण का कार्य करते हैं। वह परसपुर ब्लाॅक क्षेत्र में काम करा रहे थे। ग्राम बलमत्थर में गोदाम बनाया है। एक जून 2025 को परसपुर कस्बे में काम कराने के बाद शाम को गोदाम में सामान रखवा दिया गया, लेकिन भारी होने के कारण ट्रैक्टर-ट्राॅली पर लदा एक ड्रम केबिल नहीं उतारा जा सका। रात में एक मजदूर ने फोन करके केबल चोरी होने की सूचना दी।
खोजबीन करने पर पता चला कि साइट काम करने वाले मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडेय के ग्राम गोविंद पुर खुर्द के राशिद, इस्माइल, मकदूम, नाजिर, थाना वेलारी के सहसपुर के अमन और उन्नाव में मौरावां थाना क्षेत्र के ग्राम बरौला गांव निवासी विजय ने लाखों रुपये का केबल चोरी करके किसी को बेच दिया है। विवेचना के दौरान पुलिस ने सिविल लाइंस के गायत्री पुरम में गाड़ी पर लदा केबल बरामद कर लिया। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट निर्भय प्रकाश ने आरोपी ऋषभ कुमार त्रिपाठी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। (संवाद)