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भोलू सिंह हत्याकांड के दो आरोपियों का सरेंडर

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गोंडा। जिले के बहुचर्चित भोलू सिंह हत्याकांड में फरार चल रहे दोे मुख्य अभियुक्तों ने पुलिस को चकमा देकर बुधवार को सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। जहां से सीजेएम ने दोनों अभियुक्तों 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस मामले में एक महिला समेत तीन अभियुक्त पहले ही जेल जा चुके हैं। वहीं, कैसरगंज के भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने घटनास्थल का दौरा कर विरोध जताते हुए पुलिस को 15 दिन के अंदर कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया था।
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छपिया थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत तांबेपुर की प्रधान के पुत्र दुर्गेश उर्फ भोलू सिंह बीते 26 जून को गांव के मंदिर पर भंडारे की तैयारी कर रहे थे। तभी तीन हमलावर गोलियां मारकर उनकी हत्या करके भाग गये थे। भोलू की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। हत्याकांड के बाद से फरार चल रहे मुख्य अभियुक्त बलजीत कुमार पटेल व उसके भाई अवधेश कुमार वर्मा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगी थी, लेकिन सफलता नहीं मिली।
आरोपियों ने पुलिस को चकमा देते बुधवार को सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट में सुनवाई के बाद सीजेएम ने दोनों अभियुक्तों को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। वहीं, वारदात के अगले दिन ही पुलिस ने मुख्य आरोपी बलजीत कुमार पटेल की पत्नी सुभावती पटेल व भाई सत्यराम वर्मा को शीतलगंज ग्रांट गांव से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 29 जून को छपिया पुलिस ने घटना में संलिप्त आरोपी विक्रम वर्मा उर्फ विक्की निवासी तांबेपुर को तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया था।
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