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दहेज हत्या में पति को दस साल की सजा

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गोंडा। दहेज हत्या के मामले मेें अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम ने आरोपी पति को दस साल सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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गुरुवार को अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ओम प्रकाश शुक्ला व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि 19 अगस्त 2017 को कटरा बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम महादेव निवासी मिट्ठू लाल शर्मा पुत्र राम प्यारे ने थाने में तहरीर देकर कहा कि उसकी बेटी रिंकी की शादी लगभग तीन साल पहले शिव बहादुर पुत्र गया प्रसाद निवासी सुबेदार पुरवा डेहरास थाना परसपुर से हुई थी। लड़की के ससुराल वाले शादी के बाद से दहेज में बाइक की मांग को लेकर लड़की को प्रताड़ित करते थे।
दहेज न मिलने पर लड़की को मार डाला। वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर परसपुर पुलिस ने विवेचना की और दहेज की मांग को लेकर पत्नी की हत्या के आरोपी पति शिव बहादुर के खिलाफ पुख्ता सबूत के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।
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विचारण के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त शिव बहादुर के विरुद्ध दहेज हत्या का पुख्ता सबूत मिलने पर दोषसिद्ध किया। गुरुवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम डॉ. दीनानाथ तृतीय नेे अभियुक्त शिव बहादुर को दहेज हत्या के अपराध में 10 साल कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को डेढ़ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद
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