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लॉकडाउन: आज से 23 घंटे बंद रहेंगी बाजार, बाधित नहीं होंगी इमरजेंसी सेवाएं

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गोंडा। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप से निपटने को 35 घंटे का लॉक डाउन शनिवार रात आठ बजे से लागू होगा जो सोमवार सुबह नौ बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान जिले में सभी बाजार प्रतिष्ठान व कार्यालय बंद रहेंगे। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही संचालित किए जाने की छूट रहेगी।
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जिलाधिकारी ने संक्रमण की चेन को तोड़ने में सहयोग देने को सभी लोगों से लॉक डाउन की अवधि में घरों से न निकलने की अपील की है। लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी सेवाएं बाधित नहीं होंगी।
बीमार लोगों को अस्पताल लाने-ले जाने समेत अवाश्यक वस्तुओं के आपूर्ति भी संचालित करने की अनुमति होगी। लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए मजिस्ट्रेट सहित पुलिस फोर्स को थानास्तर पर तैनात कर सख्ती से निगरानी का निर्देश दिया गया है।
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कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते जिले में अब तक 80 लोग जान गंवा चुके हैं। जबकि 1256 लोग पॉजिटिव हैं। हर रोज कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन ने शनिवार की रात आठ बजे से सोमवार की सुबह छह बजे तक 35 घंटे के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन का आदेश कर दिया है।
लॉकडाउन के दौरान शहर से लेकर कस्बों तक की बाजारे बंद रहेंगी। लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई है। इस दौरान दूध, पानी, फल, सब्जी समेत अन्य आवश्यक वस्तुुओं की आपूर्ति बाधित नहीं होगी।
लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए सभी थानाध्यक्षों, चौकी प्रभारियों व थाना स्तर पर सेकेंड मोबाइल टीम अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण करके लॉकडाउन में लोगों को बाहर निकलने से रोकेंगी। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। इसके लिए सभी पुलिस अधिकारियों, थानाध्यक्षों व चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण करने के निर्देश दिए गए हैं।
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