गोंडा। पिता की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को न्यायालय ने पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला इटियाथोक थाना क्षेत्र के कलेना गांव का है।
वर्ष 2015 में राम प्यारे की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने रामप्यारे के पुत्र राजकरन मौर्य को अभियुक्त बनाया। मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश पीके गुप्त की अदालत में हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता व शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत शुक्ला की पैरवी, गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त राजकरन मौर्य को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अर्थदंड न देने की स्थिति में एक वर्ष का कारावास बढ़ा दिया जाएगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताया गया समय का समायोजन सजा में कर दिया जाएगा। इटियाथोक थाना क्षेत्र निवासी बाबूराम मौर्य ने 31 दिसंबर 2015 को दी तहरीर में बताया कि उसके पिता राम प्यारे 30 दिसंबर की रात को गांव के बाहर मडहा में सो रहे थे। उसी रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी थी।