गोंडा। तरबगंज थाना क्षेत्र में पांच साल पूर्व दलित नाबालिग बालिका से दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने दोषी किशोर अपचारी को 20 वर्ष कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्र ने बताया कि तरबगंज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाने में केस दर्ज कराया था कि 22 मार्च, 2019 को उनकी 13 साल की बेटी शौच के लिए गई थी। वहां खेत में छिपे एक किशोर अपचारी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विवेचना के दौरान दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट व एससी-एसटी एक्ट के अपराध का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने किशोर अपचारी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान अदालत ने आधार पर किशोर अपचारी को दोष सिद्ध किया और साक्ष्य के अभाव में एससीएसटी एक्ट के अपराध में दोषमुक्त कर दिया।
इस मामले में निर्णय सुनाते हुए सोमवार को विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने दोषी किशोर अपचारी को दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट के अपराध में 20 साल कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।