गोंडा। ई-रिक्शा व ई-बाइक की डीलरशिप दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से करीब 12 लाख 26 हजार रुपये की ठगी कर ली गई। मामले में एसपी के आदेश पर कंपनी के मालिक, अकाउंटेंट समेत तीन लोगों को नामजद करते हुए आईसीआईसीआई बैंक खाताधारक के खिलाफ जालसाजी, गबन व आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।
कोतवाली करनैलगंज क्षेत्र के ग्राम पांडेचौरा निवासी राजेश कुमार सिंह ने एसपी के आदेश पर दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि एक न्यूज चैनल व किसी समाचार पत्र में ई-रिक्शा व ई-बाइक की डीलरशिप के संबंध में विज्ञापन दिया गया और मोबाइल नंबर जारी किया गया। जब उसने मोबाइल नंबर पर काॅल की तो शुभम शर्मा नाम के व्यक्ति से बात हुई और उसने बात करने के बाद वरुण गुप्ता नाम के अकाउंटेंट का मोबाइल नंबर दिया और बात भी कराई। वरुण ने शुभम शर्मा के द्वारा बताए गए अकाउंट नंबर पर रुपये भेजने को कहा। तब उसने आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट नंबर व्हाट्सएप पर भेजा। जिसमें महाराष्ट्र के मुंबई अंधेरी लिंग रोड स्थित एक कंपनी की शाखा में सेल ऑर्डर वाउचर संख्या 10 बताकर सिक्योरिटी मनी ढाई लाख रुपये सहित 12 लाख 90 हजार 41 रुपये भेजने को कहा।
अलग-अलग तिथियाें में उस अकाउंट नंबर पर 12 लाख 26 हजार रुपये भेज दिए। उसके बाद एक क्यूआर कोड भेजा गया। जिसपर तीन बार में ट्रक भाड़ा समेत 26,380 रुपये भेजा गया। इसके बाद एक व्यक्ति ने दुकान की चौहद्दी लेकर शोरूम का डेकोरेशन करवाया और फ्लेक्स आदि लगवाने के लिए दुकान की माप भी ली। उसके बाद गाड़ी भेजने का आश्वासन दिया। मगर डेढ़ माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उन्हें माल नहीं मिला। जब उन्होंने फोन किया तो संपर्क भी नहीं हो पा रहा।
पुलिस ने राजेश कुमार सिंह की तहरीर पर शुभम शर्मा निवासी करनैलगंज, वरुण गुप्ता निवासी करनैलगंज, कंपनी मालिक सत्यानंद पाणिग्रही, आईसीआईसीआई बैंक खाताधारक के खिलाफ जालसाजी, गबन व आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। प्रभारी निरीक्षक निर्भय नारायण सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।