परसपुर (गोंडा)। दहेज में बाइक व 50 हजार रुपया नकद न देने पर शौहर ने मोबाइल पर ही अपनी बीबी को तीन तलाक बोल दिया। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर थाने में आरोपी शौहर के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम व मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।
एसपी के आदेश पर थाना परसपुर में दर्ज कराए केस में दर्ज कराई रिपोर्ट में परसपुर कस्बे के मुहल्ला साईंतकिया की रहने वाली रेशमा पुत्री असवरअली ने कहा कि उसकी शादी 14 मार्च 2018 को ग्राम धनौरा थाना परसपुर निवासी शाकिरअली पुत्र उम्मत अली के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। कम दहेज लाने को लेकर उसका पति हमेेशा उसे ताना दिया करता था। 29 नवंबर की दोपहर जब उसने पति को फोन किया और दहेज में बाइक व 50 हजार रुपए की मांग की। न देने पर फोन कॉल पर ही उसे तीन तलाक कह तलाक दे दिया।
जब वह रिपोर्ट दर्ज कराने थाने थाने पहुंची तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद वह एसपी से मिली और आपबीती सुनाई। इसके बाद एसपी के आदेश पर पति उन्नमत अली के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम व मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। थानाध्यक्ष राम अवतार सिंह यादव ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।