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Gonda News: दहेज हत्या के दोषी पति व सास-ससुर को 10 साल की सजा

Fri, 23 Aug 2024 11:59 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
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गोंडा। दहेज के लिए उत्पीड़न और दहेज हत्या के मामले में दोषी पति और सास-ससुर को अदालत ने 10 साल के कारावास और 12-12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार कटरा बाजार के ग्राम टेपरा मौजा मंगुरही निवासी मुंशीलाल ने थाने में दर्ज कराए केस में कहा कि उन्होंने बेटी हीरा देवी की शादी क्षेत्र के ही ग्राम चुटियापुर मौजा कलवारी निवासी कृष्णकुमार उर्फ छग्गू के साथ साल 2015 में की थी। दहेज में सोने की चेन की मांग को लेकर पति कृष्णकुमार, सास सुमिता उर्फ सुमिरता व ससुर भगौती बेटी को पीटते व प्रताड़ित करते थे। 15 फरवरी 2019 की रात तीन बजे पड़ोसियों ने फोन पर बताया कि हीरा देवी की मौत हो गई है। मौके पर पहुंचने पर उसका शव बेड पर पड़ा मिला। गले पर चोट का निशान था। विवेचना के दौरान दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या के साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
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गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने कृष्णकुमार, सुमिता व भगौती को दोषी करार दिया। शुक्रवार को निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) सूर्यप्रकाश सिंह ने कृष्णकुमार, सुमिता व भगौती को 10-10 साल सश्रम कारावास व 12-12 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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