गोंडा। विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और उनके सहयोगियों के खिलाफ आदेश के विरुद्ध दायर निगरानी वाद में शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो गई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की ओर से की गई बहस के बाद एमपी/एमएलए की विशेष कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया। आगामी 11 नवंबर को निर्णय सुनाया जाएगा।
मनकापुर के ग्राम भिटौरा निवासी अजय सिंह ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया था। इसमें जमीन के लिए दबाव बनाने सहित अन्य आरोप लगाए थे। इस पर 11 अगस्त 2025 को विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए/सिविल जज सीनियर डिवीजन अपेक्षा सिंह ने मनकापुर कोतवाल को आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में निगरानी वाद प्रस्तुत कर पुनः सुनवाई की मांग की। बीते 26 सितंबर 2025 को सुनवाई के दौरान प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने अवर न्यायालय द्वारा 11 अगस्त को पारित आदेश का क्रियान्वयन अग्रिम तिथि तक स्थगित करने का आदेश दिया था।
शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय/एमपी/एमएलए विशेष न्यायालय राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस की और अपना पक्ष रखा। बहस पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित कर लिया। 11 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा। (संवाद)