गोंडा। हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया। राजगढ़ अमीन में कोरिनपुरवा निवासी माधवराज, त्रिभुवन, रामशंकर व मुन्ना को आजीवन कारावास और 21-21 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
कटरा बाजार के ग्राम पिपरी माझा निवासी करतार नाथ तिवारी ने 20 फरवरी 2017 को थाने में केस दर्ज कराया। कहा कि उनके भाई निरंकार नाथ तिवारी उर्फ मन्नूलाल भोर में शौच के लिए गए थे। वहां घात लगाए बैठे लोगों की भनक मिलते ही वह जान बचाकर भागे और ग्राम राजगढ़ अमीन में कोरिनपुरवा स्थित राजकिशोर के घर पहुंच गए। चुनावी रंजिश के कारण कोरिनपुरवा के माधवराज समेत अन्य लोग निरंकार को जबरन उठा ले गए और मार डाला। विवेचना में साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने माधवराज, त्रिभुवन, रामशंकर व मुन्ना के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्य के आधार पर चारों को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने सजा सुनाई। (संवाद)