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Gonda News: जानलेवा हमले में चार दोषियों को तीन-तीन साल की सजा

Wed, 11 Mar 2026 11:19 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
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गोंडा। घर में घुसकर मारपीट, जानलेवा हमले के मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने फैसला सुनाया है। अदालत ने चार दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 37 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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कोतवाली देहात के दुफेड़िया निवासी राम नयन ने 21 जून 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि गांव के घप्पू पांडेय, उनके भाई अतुल पांडेय, सतीश पांडेय और ललित पांडेय उनकी जमीन पर छप्पर रख रहे थे। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से पिटाई शुरू कर दी।
आरोपियों ने वादी के भाई चंद्रशेखर पर असलहे से फायर कर दिया। गोली चंद्रशेखर को न लगकर पास में खड़ी बछिया को जा लगी। इसके बाद जब वादी और उसका भाई जान बचाकर घर की ओर भागे तो हमलावर घर में घुस आए और वादी की पत्नी, चंद्रशेखर की पत्नी समेत परिवार के अन्य सदस्यों को पीटा।
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पुलिस ने विवेचना के बाद घप्पू पांडेय, अतुल पांडेय, सतीश पांडेय, ललित पांडेय और मालिक पांडेय के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान आरोपी मालिक पांडेय की मृत्यु हो गई। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने अतुल पांडेय, सतीश पांडेय, घप्पू पांडेय व ललित पांडेय को तीन-तीन वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
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