गोंडा। मनकापुर क्षेत्र में मारपीट, धमकी व हत्या की कोशिश के नौ साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने दोषियों दूधनाथ, श्याम बरन, राजितराम व दशरथ लाल को पांच साल कैद और 58-58 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार पाठक ने बताया कि वादी राम उजागर ने कोतवाली मनकापुर में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 26 मार्च 2015 को सुबह नौ बजे ग्राम उड़नापुर हरनाटायर के भुनेश्वर प्रसाद उर्फ भुसैली, दूधनाथ, श्याम बरन, राजितराम व दशरथ लाल उर्फ लाला उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे न्यायालय से स्थगन आदेश पारित था।
रोकने पर भुनेश्वर ने उसके बेटे राम जन्म वर्मा पर गोली चला दी। वह घायल हो गया। बचाने आई बहू तारा देवी और उसे भी धारदार हथियार से मारा। मुकदमे के दौरान भुनेश्वर प्रसाद की मृत्यु हो गई थी। शनिवार को मामले में कोर्ट ने निर्णय सुनाया।