गोंडा। पांच साल पूर्व धानेपुर थाना क्षेत्र में विवाहित महिला से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अनीता साहू ने बताया कि धानेपुर थाना क्षेत्र की निवासी एक विवाहित महिला ने थाने में तहरीर देकर कहा था कि चार अप्रैल 2018 को शाम करीब साढ़े चार बजे वह शौच के लिए गई थी। इसी बीच एक अनजान व्यक्ति आ गया और उसे खींचकर अरहर के खेत में ले गया। जहां उसे गिराकर कपड़ा उतार दिया। लोगों ने उसकी पहचान राजेंद्र के रूप में की।
पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और दुष्कर्म के प्रयास के अपराध का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर आरोपी राजेंद्र के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान न्यायालय ने राजेंद्र को दोष सिद्ध किया। बृहस्पतिवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम नम्रता अग्रवाल ने अभियुक्त राजेंद्र को दुष्कर्म के प्रयास के अपराध में पांच साल कठोर कारावास और 25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अदालत के आदेशानुसार अर्थदंड की धनराशि जमा होने पर उसमें से आधी धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर दी जाएगी।