गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मारपीट और गैर इरादतन जानलेवा हमले में दोषी तीन अभियुक्तों को पांच साल का कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पतिसा निवासी मुस्तकीम व समीर को गांव के ही अकरम, गोलू व उसके पिता जहूर ने नौ अगस्त 2016 को अपशब्द कहते हुए मारापीटा और जानलेवा हमला किया। जिसमें समीर को गंभीर चोटें आईं और वह मौके पर ही बेहोश हो गया। मुस्तकीम की तहरीर पर केस दर्जकर पुलिस ने विवेचना की और अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी करार दिया। सोमवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पूजा सिंह ने दोषी अभियुक्त अकरम, गोलू व जहूर को पांच-पांच साल कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।