करनैलगंज (गोंडा)। एक नवविवाहिता से दहेज में चार पहिया गाड़ी की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने के साथ-साथ घर से निकाल दिया गया। बाद में उसके पति ने परिजनों के सामने उसे तीन तलाक दे दिया। मामले में विवाहिता के पिता की तहरीर पर दो लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
थाना जरवल रोड बहराइच के अंतर्गत ग्राम गोंदौरा निवासी मोहम्मद अहमद ने कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें कहा गया है कि उसने अपनी पुत्री शबनम की शादी 2016 में समसुद्दीन निवासी गुरवलिया थाना करनैलगंज के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार किया था। उसने लड़की की विदाई के साथ मोटरसाइकिल, 20 हजार रुपये, अंगूठी व अन्य सामान भी दिया था।
आरोप है कि समसुद्दीन व उसके भाई छैलू उसकी बेटी को दहेज में चार पहिया वाहन लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे। करीब 25 दिन पूर्व उसकी लड़की को दहेज लाने के लिए गाली गुप्ता देकर घर से भगा दिया और 20 फरवरी को उसके घर वालों के सामने आकर धमकाते हुए तीन बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया।
मामले में पुलिस ने मोहम्मद अहमद की तहरीर पर समसुद्दीन व छैलू दोनों भाइयों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया है। कोतवाल केके राणा कहते हैं कि तहरीर के आधार पर दहेज की मांग एवं मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।