गोंडा। पंचायत चुनाव के दौरान समय पर वाहन न देने वाले वाहन न देने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ प्रशासन सीधे मुकदमा दर्ज करेगा। यह चेतावनी जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम मार्कंडेय शाही ने दी है।
उन्होंने बताया कि जो भी वाहन निर्धारित स्थल पर नहीं पहुुंचेगा इसकी जानकारी सॉफ्टवेयर के माध्यम से पता चलती रहेगी तथा इसकी रिपोर्ट संबंधित थाने पर भी सीधे प्रेषित होती रहेगी।
उन्होंने बताया कि जिन वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहन को निर्धारित तिथि को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, उनके खिलाफ 16 अप्रैल को एफआईआर दर्ज हो जायेगी तथा वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
प्रभारी अधिकारी यातायात ने बताया कि 16 अप्रैल को सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट को वाहन उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके क्रम में सभी जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट 16 अप्रैल को 10 बजे से थॉमसन कॉलेज ग्राउंड से अपना वाहन प्राप्त कर सकेंगे।
इसके अलावा पोलिंग पार्टियों को ले जाने के लिए 17 अप्रैल को वाहन निर्धारित ब्लाकों के लिए रवाना होगें जहां से 18 अप्रैल को पोलिंग पार्टियां इन्हीं वाहनों पर गन्तव्यों के लिए प्रस्थान करेंगी।