संवाद न्यूज एजेंसी
गोंडा। अनामिका शुक्ला के नाम पर हुए भर्ती फर्जीवाड़े में बीएसए व लेखाधिकारी पर मुकदमा दर्ज होगा। बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित सिंह ने सुनवाई के बाद आदेश जारी किया। इसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल तिवारी, वित्त एवं लेखा अधिकारी सिद्धार्थ दीक्षित, लिपिक सुधीर सिंह व अनुपम पांडेय, भैया चंद्रभान दत्त स्मारक टेंगरहा के प्रबंधक दिग्विजयनाथ पांडे, प्रधानाचार्य व अन्य अज्ञात के विरुद्ध कोतवाल नगर को मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा।
आवास विकास कॉलोनी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप कुमार पांडेय ने बीएसए समेत अन्य को पक्षकार बनाते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। कहा था कि बेसिक शिक्षा विभाग में एक गिरोह काम कर रहा है, जो विभाग में मौजूद युवाओं के डाटा हथिया कर विभिन्न विद्यालय में नियुक्ति कर वर्षों से करोड़ों रुपये का गबन कर रहा है।
खरगूपुर के ग्राम भुलईडीह निवासी अनामिका शुक्ला के शैक्षिक अभिलेखों का दुरुपयोग कर कई नियुक्ति की गईं।
उन्होंने कहा कि अनामिका शुक्ला ने विभागीय अधिकारियों को बताया था कि वह नौकरी नहीं कर रही हैं। 2017 में उन्होंने कस्तूरबा गांधी विद्यालय में शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया था। साल 2020 में अनामिका शुक्ला ने कोतवाली नगर में केस भी दर्ज कराया। इसी साल उनकी नियुक्ति सहायता प्राप्त विद्यालय भैया चंद्रभान दत्त स्मारक विद्यालय रामपुर टेंगरहा तरबगंज के प्राइमरी अनुभाग में कर दी गई।
पता चला कि वह साल 2017 से ही विद्यालय में सेवारत हैं। नौ जनवरी 2025 को भी अनामिका के खाते में वेतन भेजा गया है। सुनवाई के दौरान साक्ष्य व परिस्थितियों को देखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित सिंह ने कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक को आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज कर करने का आदेश दिया है।