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तीन भाइयों को आजीवन कारावास

Mon, 09 Nov 2015 11:37 PM IST
गोंडा/अमर उजाला ब्यूरो
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सात वर्ष पूर्व जमीन के विवाद में भगवानदास घरुक की हत्या करने के आरोप में तीन सगे भाइयों को विशेष न्यायाधीश द्रुतगामी न्यायालय द्वितीय महेश नौटियाल ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी वेदप्रकाश वर्मा के अनुसार कोतवाली कर्नलगंज क्षेत्र के शिवबक्शपुरवा गांव के वीवियापुर औधूतनगर के रहने वाले कन्हैयालाल घरुक ने 24 जून 2008 को कर्नलगंज कोतवाली में आरोपी छोटू, रामबाबू व श्यामबिहारी पुत्र भूलन निवासी शिवबक्श पुरवा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।

जिसमें कहा गया था कि उसके घर के उत्तर संतराम की जमीन है जो दिल्ली में रहता है। उसकी देखभाल कन्हैयालाल घरुक करता है। उसी जमीन पर 24 जूूून 2008 को सभी आरोपियों ने खूंटा गाड़ कर जानवर बांध दिया और बगल में रखे छप्पर को भी उजाड़ दिया था।
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जब भगवानदास घरुक ने मना किया, तभी सभी आरोपियों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें भगवानदास की मौके पर ही मौत हो गई थी। उसे बचाने दौड़े श्रीराम व जयमंगल भी घायल हो गए थे।

सत्र परीक्षण के दौरान अभियोजन अधिकारी ने गवाहों के बयान कराए। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन कर छोटू, रामबाबू और श्याम विहारी को भगवानदास घरुक की हत्या में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई व दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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