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महिला के तीन हत्यारों को आजीवन कारावास

Fri, 21 Oct 2016 11:05 PM IST
अमर उजाला/बलरामपुर
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jail shimla
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जिला जज ने महिला की हत्या के मामले में तीन लोगों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला जज ने आरोपियों को 17-17 हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है। 
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हरैया थाना क्षेत्र के ग्राम गुलरिया हिशामपुर निवासी मोहम्मद उमर ने थाने पर 20 नवंबर 2010 को प्रार्थना पत्र दिया था कि करीमुल्ला, मुख्तार, नियामत व मन्ना खेत में ट्रैक्टर से जुताई करने जा रहे थे। मेरे लड़के इस्लाम, पत्नी राबिया व साली मतुल्ला ने विरोध किया।

इससे नाराज होकर सभी ने लाठी, डंडा व धारदार हथियार से इस्लाम, उमर, हलीम, बिट्टा व मतुल्ला को मारापीटा तथा मतुल्ला पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। इलाज के दौरान मतुल्ला (35) की मौत हो गई।
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पुलिस ने हत्या के आरोप में करीमुल्ला, मुख्तार व नियामत को दोषी मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सरकारी अधिवक्ता उमाशंकर सिंह ने सत्र परीक्षण के दौरान आठ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया।

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमेश सिंह ने करीमुल्ला, मुख्तार व नियामत को मतुल्ला की हत्या व उमर, इस्लाम, हलीम, बिट्टा को मारने-पीटने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा 17-17 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जिला जज ने अर्थदंड की राशि में से चोटिल उमर, इस्लाम, हलीम व बिट्टा को 12750-12750 रुपये प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश दिया।
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